उच्चतम न्यायालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिकाओं पर विचार से इनकार करते हुए कहा कि जांच को चुनौती देना, आपराधिक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले नोटिस चाहने जैसा है. इसके साथ ही पीठ ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सीसीआई की जांच में सहयोग करने के लिए कहा.
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