दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य को 5जी प्रौद्योगिकी के खिलाफ वाद के तहत जुर्माना के तौर पर उसे 20 लाख रुपये जमा करने के आदेश के क्रियान्वयन के अनुरोध वाली अपनी याचिका पर आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि अभिनेत्री स्वेच्छा से समिति के लिए प्रचार करने के लिए सहमत हुई हैं.
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