नई दिल्ली: देश की शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को शराब की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक याचिका कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कहा कि वह शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी कराने पर विचार करें.
देशभर में शराब की बिक्री पर रोक लगाने संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस अशोक भूषण (Ashok Bhushan) ने आज कहा कि हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्य सरकारों को शराब की होम डिलेवरी व अप्रत्यक्ष बिक्री करने पर विचार करना चाहिए. इससे सोशल डिस्टन्सिंग बरकरार रहेगी. बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की योगी सरकार से अपील- शराब बिक्री पर लगाओ प्रतिबंध
उल्लेखनीय है कि देशभर में लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही शराब की दुकाने खुली. 40 दिनों के लंबे इंतजार के कारण जब शराब की दुकाने खुली तो शराब के शौकीनों का खरीदारी के लिए जमावड़ा लग गया. इस दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टन्सिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई. परिणामस्वरूप कई स्थानों पर प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया.
"We will not pass any order but the states should consider indirect sale/home delivery of liquor to maintain social distancing norms and standards", Justice Ashok Bhushan, heading the bench said. https://t.co/qCb6B9NMx0
— ANI (@ANI) May 8, 2020
अभी भी करीब-करीब हर शराब की दुकान पर लंबी कतारें देखी जा रही है. जबकि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. हालत यह है कि लोग दुकान खुलने के कई घंटे पहले ही लाइन लगाकर खड़े हो जा रह है. इसके लिए शराब की दुकान के सामने दो सर्कल के बीच छह फीट दूरी के साथ सर्कल बनाए गए है. महाराष्ट्र को शराब बिक्री से चार दिन में मिला 150 करोड़ रुपये का राजस्व
केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानो को खोलने की अनुमति दी है. रेड जोन में भी दुकानें खुलेंगी. हालांकि कंटामिनेटेड क्षेत्रों में शराब की दुकाने बंद रखी जाएगी. बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला अपना राजस्व बढ़ाने के लिए लिया है. जिससे कोरोना संकट से निपटने में मदद मिल सके.