Sivaganga Custodial Death Case: शिवगंगा जिले में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत के मामले में CBI ने शुरू की जांच, आरोपियों पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits File)

चेन्नई, 12 जुलाई : तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है. शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. सीबीआई ने शनिवार को खुद इसकी जानकारी दी. सीबीआई ने एक प्रेस रिलीज में बताया, "जांच एजेंसी ने 12 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के पुलिसकर्मियों के खिलाफ अजित कुमार की कथित हिरासत में मौत के संबंध में मामला दर्ज किया है, जो एक मंदिर में गार्ड के रूप में तैनात थे."

तमिलनाडु में अजित कुमार की मौत पर हंगामे के बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. शुरुआत में शिवगंगा जिले के थिरुप्पुवनम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. राज्य सरकार ने आगे की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया था. फिलहाल सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच अपने हाथ में ले ली है. यह भी पढ़ें : कालकाजी बाजार के पास गोलीबारी की सूचना, पुलिस ने कहा-कोई सबूत नहीं मिला

यह कदम मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के निर्देश के बाद आया है, जिसमें सीबीआई को जांच संभालने और 20 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया था. 8 जुलाई को मदुरै बेंच ने सीबीआई को अजित कुमार मामले में जांच के लिए एक टीम नियुक्त करने को कहा था. अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) को 20 अगस्त तक जांच पूरी करके संबंधित अदालत को अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

शिवगंगा जिले में पुलिस ने मंदिर के गार्ड अजित कुमार को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था. बताया जाता है कि कथित तौर पर मंदिर के पास एक खड़ी कार में चोरी हुई थी. इस केस में एक मौखिक शिकायत की जांच पर अजित कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसी बीच 29 जून को अजित कुमार की मौत हो गई. आरोप है कि पुलिस टीम ने कथित तौर पर हिरासत के दौरान अजित कुमार को टॉर्चर किया था, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए.