नई दिल्ली, 14 जुलाई : दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की पत्नी पूनम जैन चिकित्सा आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगी. उन्हें एजेंसी ने गुरुवार को पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था. पिछले शुक्रवार को ईडी ने पूनम जैन को 14 जुलाई को जांच में शामिल होने को कहा था.
अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद से सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. ईडी ने 1 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री के दो सहयोगियों वैभव जैन और अंकुश जैन को गिरफ्तार किया था. ईडी ने जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित 13 (1) (ई) के तहत 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. यह भी पढ़ें : शिंदे सरकार का ऐलान, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी मंजूरी दी गई
सीबीआई ने जैन, पूनम जैन और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 3 दिसंबर, 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया था. यह आरोप लगाया गया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 और 31 मई, 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी. सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य आरोपी व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया था. इस साल 31 मार्च को, ईडी ने जैन के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था. ईडी ने 30 मई को जैन को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था.