सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई (#CBI) को इस मामले में अभियुक्तों से जुड़े कुछ दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। इसपर सीबीआई की ओर से समय की मांग की गयी।#JharkhandHighCourt https://t.co/1dliNQNAqa pic.twitter.com/oAxMnosiWL— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 27, 2022
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