मुंबई: राज्य सरकार ने मंगलवार को कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पर अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वे कार्यालय में जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन टी-शर्ट नहीं पहन सकते हैं. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों को "कार्यालय में टी-शर्ट न पहनने" के लिए एक संशोधित परिपत्र जारी किया. 8 दिसंबर, 2020 को राज्य द्वारा जारी एक आदेश में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पुरुषों और महिलाओं दोनों को 'उपयुक्त कपड़े' (appropriate clothes) पहनने के लिए कहा गया और उन पर जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
हालांकि, कई कर्मचारियों द्वारा मांग के बाद सरकार ने जींस पर प्रतिबंध हटा दिया. गाइडलाइन में कहा गया है कि खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए. यह आदेश राज्य में सभी अधिकारियों और सरकार द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों (contractual staff) पर भी लागू होगा. यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! इस स्कीम के एक्सपायर होने में अब बचे हैं महज कुछ दिन
कर्मचारियों में महिलाओं को साड़ी, सलवार सूट, चूड़ीदार-कुर्ता, कुर्ता के साथ ट्राउजर्स और आवश्यकता पड़ने पर दुपट्टा पहनना चाहिए. पुरुषों को पतलून और शर्ट पहनना चाहिए. यह भी पढ़ें: Rules Changing From 1st March: 1 मार्च से देशभर में लागू हो जाएंगे ये तीन बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर
यह बताया गया है कि कई कर्मचारी विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी (contractual) और सरकारी काम के लिए नियुक्त अडवाईजर ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर होकर ऑफिस आते है, जिन्हें सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित माना जाएगा. ऐसे कपड़े गवर्मेंट सर्वेंट के बारे में लोगों के मन में एक नेगेटिव प्रभाव पैदा करता है, “सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 दिसंबर 2020 को जारी एक आदेश में कहा गया था.