Income Tax New Rules: 1 अप्रैल से बदल रहे इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम, आम आदमी पर होगा असर
नया वित्त वर्ष 2023-24 अप्रैल की पहली तारीख से शुरू हो रहा है. नया वित्त वर्ष शुरू होते ही यानी 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के कई नियम बदल जाएंगे. टैक्सपेयर्स के लिए इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है.
नई दिल्ली: नया वित्त वर्ष 2023-24 अप्रैल की पहली तारीख से शुरू हो रहा है. नया वित्त वर्ष शुरू होते ही यानी 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के कई नियम बदल जाएंगे. टैक्सपेयर्स के लिए इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. अगर आपको अभी तक इन बदलावों के बारे में पता नहीं है तो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि कौन-कौन से वो नियम हैं जिनमें बदलाव होने जा रहे हैं. Bank Holidays in April 2023: अप्रैल महीने में कुल 15 दिन रहेंगे बैंक बंद, दो लॉन्ग वीकेंड भी, यहां देखें पूरी लिस्ट.
1 अप्रैल से नए टैक्स स्लैब से लेकर टैक्स लिमिट बढ़ने तक और डेट म्यूचुअल फंड पर कोई एलटीसीजी टैक्स बेनेफिट्स जैसे 10 प्रमुख बदलाव हो रहे हैं. यहां हम आपको इन तमाम बदलावों के बारे में बता रहे हैं.
1. न्यू टैक्स रीजीम होगी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते टैक्स रिजीम का विकल्प नहीं चुनते हैं तो नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी. डिफॉल्ट' का मतलब है कि आप स्वत: नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे. नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब के तहत तीन लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स कर नहीं लगेगा.
2. टैक्स स्लैब में बदलाव
नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख पर शून्य, 3-6 लाख पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर पर 30 फीसदी है.
3. 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स से छूट
नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्ति 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट पा सकता है. इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये तक है उसकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ध्यान दें कि अगर पुरानी व्यवस्था से टैक्स भरने का विकल्प चुनते हैं तो ये छूट नहीं मिलेगी.
4. स्टैंडर्ड डिडक्शन
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी को 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा.
5. लीव इनकैशमेंट
गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा. यह सीमा 2002 से 3 लाख रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है.
6. डेब्ट म्यूचुअल फंड पर टैक्स
1 अप्रैल से डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा.
7. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर
1 अप्रैल से मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (एमएलडी) में निवेश शॉर्ट टर्म कैपिटल संपत्ति होगी. इससे पहले के निवेशों की ग्रैंडफादरिंग समाप्त हो जाएगी.
8. जीवन बीमा पॉलिसी
5 लाख रुपये से ज्यादा की प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी से मिला रिटर्न अब टैक्स के दायरे में आएगा. अभी तक मेच्योरिटी पर पूरा पैसा टैक्स फ्री रहता था.
9. वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है.
10. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड कन्वर्जन टैक्स फ्री
बजट 2023 पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा था कि अगर भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (EGR) में परिवर्तित किया जाता है और इसके विपरीत कोई पूंजीगत छूट नहीं होगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 30, 2023 12:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

