नई दिल्ली, 11 जुलाई: गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन दशकों की उथल-पुथल के बाद जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य स्थिति में लौट आया है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से किए गए संवैधानिक बदलावों ने नए केंद्र शासित प्रदेश को संकटग्रस्त स्थिति से उबरने में मदद की है. यह भी पढ़ें: SC on Article 370 Hearing: सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की याचिकाओं पर 2 अगस्त से होगी सुनवाई, फैसले को दी गई है चुनौती
दैनिक हड़ताल, हड़ताल, पथराव और बंद की पहले की प्रथा अब अतीत की बातें हैं। इतिहास में पहली बार, जम्मू-कश्मीर में विधिवत निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है. जम्मू-कश्मीर में नवंबर-दिसंबर 2020 में जिला विकास परिषदों के सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे. यह प्रस्तुत किया गया है कि 2019 के बाद से, पूरे क्षेत्र ने शांति, प्रगति और समृद्धि का एक अभूतपूर्व युग देखा है.
केंद्र ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 2019 के बाद से पूरे क्षेत्र ने शांति, प्रगति और समृद्धि का एक अभूतपूर्व युग देखा है, और आतंकवाद-अलगाववादी एजेंडे के साथ पथराव की घटनाएं जो 2018 में 1,767 थीं, 2023 में अब तक शून्य पर आ गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जवाबी हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्क द्वारा की गई सड़क हिंसा अब अतीत की बात बन गई है. हलफनामे में कहा गया है, “2018 में संगठित बंद/हड़ताल की 52 घटनाएं हुईं, जो 2023 में अब तक शून्य हो गई हैं. इसके अलावा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया गया है. आतंकवादी भर्ती में महत्वपूर्ण गिरावट आई है - 2018 में 199 से 2023 में अब तक 12 है.“
केंद्र ने जोर देकर कहा कि उसने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और संवैधानिक बदलावों के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है.
हलफनामे में कहा गया है कि आतंकवादी घटनाओं में 45.2 प्रतिशत की कमी आई है - 2018 में 228 से घटकर 2022 में 125 और घुसपैठ में 90.2 प्रतिशत की कमी आई है। कानून और व्यवस्था की घटनाओं में भी 97.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है. साथ ही सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या 2018 में 91 थी, जो घटकर 2022 में 31 हो गई.
केंद्र ने कहा कि ऐतिहासिक बदलावों के बाद इस क्षेत्र ने पिछले चार वर्षों में विकासात्मक गतिविधियों, सार्वजनिक प्रशासन और सुरक्षा मामलों सहित - इसके संपूर्ण शासन को शामिल करते हुए गहन सुधारात्मक, सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन देखे हैं.
हलफनामे में कहा गया है कि 2019 के बाद से पूरे क्षेत्र ने शांति, प्रगति और समृद्धि का एक अभूतपूर्व युग देखा है और यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीन दशकों से अधिक की उथल-पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है.
इसमें कहा गया है, “स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना किसी हड़ताल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. दैनिक हड़ताल, हड़ताल, पथराव और बंद की पहले की प्रथा अब अतीत की बातें हैं."
केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के सभी प्रावधानों के लागू होने से क्षेत्र के सभी निवासी उन सभी अधिकारों का आनंद ले रहे हैं जो देश के अन्य हिस्सों में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं.
शीर्ष अदालत मंगलवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है.