नई दिल्ली, 16 जनवरी : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'शादी का दोहरा वादा' करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप तय करने का निर्देश दिया है. आरोपी ने कथित तौर पर एक विवाहित जोड़े को आश्वासन दिया कि उनके तलाक के बाद वह पत्नी से शादी करेगा और उनके बच्चों की देखभाल करेगा. इसके बाद, उसने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वादा पूरा करने से इनकार कर दिया.
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में न केवल शिकायतकर्ता बल्कि उसके पति और परिवार से भी किए गए वादे शामिल हैं. अदालत ने कहा कि मुकदमे के दौरान, यह तय किया जाएगा कि क्या वादे का उल्लंघन किया गया या यौन संबंध के लिए झूठे वादे थे. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि आरोप तय करने के दौरान लघु सुनवाई नहीं की जानी चाहिए थी. यह भी पढ़ें : अयोध्या में 22 जनवरी का कार्यक्रम राजनीतिक, प्रधानमंत्री पर केंद्रित : राहुल गांधी
महिला ने पुरुष को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि मामला शादी के वादे के उल्लंघन से संबंधित है, झूठे वादे से नहीं. अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, इसे एक अनोखा मामला माना, जहां मौखिक आश्वासनों पर कार्रवाई की गई, जिससे आपसी तलाक और रिश्ता बन गया.
अदालत ने ऐसे मामलों की भावनात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अजीबोगरीब परिस्थितियों का अवलोकन किया. इसमें रिश्ते और शादी करने के इरादे के बारे में उनके पूर्व सहयोगियों की जागरूकता को नोट किया गया. विवाह की प्रत्याशा में पुरुष द्वारा मंगलसूत्र तैयार करने को भी महिला के दावों के समर्थन में साक्ष्य के रूप में नोट किया गया. नतीजतन, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376/506 के तहत आरोप तय करने और तदनुसार मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया.