
बजट 2021: वित्तमंत्री (Finance Minister) ने आज अपने बजट भाषण में टैक्स सुधारों की झड़ी लगा दी. 75 साल या उससे अधिक के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनकी आय पेंशन या ब्याज से सिर्फ आती है. यानी अब उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है.
यहीं नहीं, अब तीन साल से अधिक पुरानी आयकर रिटर्न (Income tax return) की फाइल नहीं खुलेगी. अभी तक यह मियाद छह साल की थी. वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सिर्फ उन आयकर रिटर्न की छह साल पुरानी फाइल खुल सकेगी, जिनके खिलाफ एक साल में 50 लाख रुप�9B%E0%A5%82%E0%A4%9F', 900, 500);" href="javascript:void(0);" title="Share on Facebook">