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Budget 2021: 75 साल से ऊपर उम्र वाले पेंशनधारियों को टैक्स में छूट

वित्तमंत्री ने आज अपने बजट भाषण में टैक्स सुधारों की झड़ी लगा दी. 75 साल या उससे अधिक के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनकी आय पेंशन या ब्याज से सिर्फ आती है.

Budget 2021:  75 साल से ऊपर उम्र वाले पेंशनधारियों को टैक्स में छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Photo Credits-ANI Twitter)

बजट 2021: वित्तमंत्री (Finance Minister) ने आज अपने बजट भाषण में टैक्स सुधारों की झड़ी लगा दी. 75 साल या उससे अधिक के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनकी आय पेंशन या ब्याज से सिर्फ आती है. यानी अब उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है.

यहीं नहीं, अब तीन साल से अधिक पुरानी आयकर रिटर्न (Income tax return) की फाइल नहीं खुलेगी. अभी तक यह मियाद छह साल की थी. वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सिर्फ उन आयकर रिटर्न की छह साल पुरानी फाइल खुल सकेगी, जिनके खिलाफ एक साल में 50 लाख रुपये से अधिक की कर चोरी का सबूत हो. ऐसे लोगों की फाइल भी तभी खुलेगी, जब इसकी संस्तुति प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर करेंगे. यह भी पढ़ें : Budget 2021: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमरण का ऐलान – हेल्थ सेक्टर के लिए लॉन्च होगी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

वित्त मंत्री ने आज एनआरआई के लिए भी डबल टैक्सेशन से छूट की घोषणा की. वित्त मंत्री ने फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट पर किसी भी विवाद की सुनवाई की सहूलियत इनटैक्स ट्रिब्यूनल में भी उपलब्ध कराने की घोषणा की. वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के सामने आने वाली कर संबंधी समस्याओं के समाधान की स्कीम की घोषणा की. इसके अलावा स्टार्टअप को भी टैक्स छूट की सीमा एक साल के बढ़ा दी गई है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 01, 2021 02:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).