महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 (Maharashtra Assembly Election 2019) से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को बड़ा झटका लगा है. देवेंद्र फडणवीस को हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में मिली क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने खारिज कर दिया है. देवेंद्र फडणवीस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ट्रायल चलेगा. कोर्ट ने हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप क्लीन चिट देने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसलों को पलट दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 2014 के अपने हलफनामे में दो आपराधिक मामले छिपाने का आरोप है. देवेंद्र फडणवीस पर एक ठगी और दूसरा मानहानि का केस था.
बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बीते सप्ताह को विधानसभा चुनावों की घोषणा की. इसके बाद महाराष्ट्र में इस बहुप्रतीक्षित चुनाव के लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई. महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोग 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव 288 नए प्रतिनिधियों को चुनेंगे. इसके बाद 24 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा. वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिव सेना और उनके सहयोगी दल एक बार फिर राज्य की सत्ता हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे. वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) इन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी.
Supreme Court sets aside the Bombay High Court order which had dismissed the plea that sought annulment of Maharashtra CM Devendra Fadnavis's election to the Assembly alleging non-disclosure of all pending criminal cases against him. pic.twitter.com/xIT3ZH92GK
— ANI (@ANI) October 1, 2019
महाराष्ट्र विधानसभा की 288, जबकि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होने हैं. चुनाव परिणाम 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ बीजेपी इस बार भी वर्तमान मुख्यमंत्रियों के साथ ही अपनी जीत को दोहराना चाहती है. लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद आने वाले समय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुसीबतें बढ़ सकती हैं.