देश की खबरें | उत्तराखंड : अदालत के निर्देश पर दलित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तरकाशी, 23 जनवरी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक मंदिर में प्रवेश करने पर सवर्णों द्वारा कथित तौर पर बुरी तरह पीटने और जलती लकड़ियों से दागने का आरोप लगाने वाले दलित युवक के खिलाफ एक स्थानीय अदालत के आदेश पर सोमवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

मोरी के पुलिस थाना प्रभारी मोहन कठैत ने बताया कि मंदिर समिति के प्रार्थनापत्र पर पुरोला के मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देश पर आयुष कुमार (22) के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं- 295,427,323,504,506,298 में मुकदमा दर्ज किया गया।

उल्लेखनीय है कि नौ जनवरी को आयुष मोरी क्षेत्र के सालरा गांव में कोंवल महाराज मंदिर में गया था जहां ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की थी। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था।

हालांकि, मंदिर समिति ने भी युवक पर मंदिर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने समिति की तहरीर पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

इसके बाद मंदिर समिति ने पुरोला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि युवक ने मंदिर में आकर भगवान की मूर्तियों तथा अन्य पवित्र सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया तथा जमकर हंगामा किया जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी थी। इस पर अदालत ने पुलिस को युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।

कथित तौर पर लोगों की पिटाई और जलती लकड़ियों से दागे जाने से घायल आयुष का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

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