औरंगाबाद, 10 नवंबर : महाराष्ट्र (Maharashtra) में औरगांबाद जिला प्रशासन ने राशन की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को केवल उन नागरिकों को किराने का सामान और ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कहा है, जिन्होंने कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक ली है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि औरंगाबाद राज्य के 36 जिलों में टीकाकरण के लिहाज़ से 26वें स्थान पर है. अधिकारियों ने बताया कि जिले में 55 प्रतिशत पात्र लोगों का टीकाकरण किया गया है जबकि राज्य में 74 फीसदी लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है.
एक अधिकारी ने कहा कि मंगलवार रात जारी आदेश में औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चव्हाण ने उचित मूल्य की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के अधिकारियों को ग्राहकों के टीकाकरण प्रमाण पत्र को देखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन संबंधित लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा. यह भी पढ़ें : Lakhimpur Kheri Violence: हथियारों से गोली चलने की पुष्टि, मृत पत्रकार का भाई पहुंचा अदालत
कलेक्टर ने हाल ही में यह भी आदेश दिया था कि जिन लोगों ने कोविड रोधी टीके की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें औरंगाबाद के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए औरंगाबाद जिला परिषद ने शाम को भी टीकाकरण करने का फैसला किया है. जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी सुधाकर शेकले ने पीटीआई- से कहा, “कई लोग सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं. जिला परिषद जिले शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक उनका टीकाकरण करवाएगी.”