देश की खबरें | असम में 31 दिसंबर को नहीं होगा रात का कर्फ्यू, नयी एसओपी जारी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. असम सरकार ने नए साल के जश्न के मद्देनजर शनिवार को कोविड-19 संबंधी नए निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य में अब 31 दिसंबर को रात का कर्फ्यू नहीं होगा।

गुवाहाटी, 25 दिसंबर असम सरकार ने नए साल के जश्न के मद्देनजर शनिवार को कोविड-19 संबंधी नए निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य में अब 31 दिसंबर को रात का कर्फ्यू नहीं होगा।

सरकार ने सभी लोगों से मास्क पहनने सहित कोविड ​​​​उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा, "संशोधित निर्देश 26 दिसंबर की सुबह छह बजे से अगले आदेश तक पूरे राज्य में लागू रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, रात 11.30 बजे से सुबह छह बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा, हालांकि यह 31 दिसंबर की रात को लागू नहीं होगा।

महंत ने कहा कि ओमीक्रोन विशिष्ट विनियमन के लिए, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि रात 10.30 बजे तक सभी कार्यस्थल, व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

एसओपी के अनुसार, खुले स्थानों पर बैठकों या सभाओं के लिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उस जिले में कोविड की स्थिति के आधार पर संख्या निर्दिष्ट करेगा, जबकि बंद स्थानों में, बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल पूरी तरह टीकाकरण करा चुके 60 लोगों को प्रति घंटे अनुमति दे सकते हैं, जबकि अन्य धार्मिक स्थानों के लिए श्रद्धालुओं या आगंतुकों की संख्या प्रति घंटे 40 तक सीमित है। इसके अलावा सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलते रहेंगे।

मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग निर्देशों का सख्ती से पालन करें और वे निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में टीम भी तैनात करेंगे।

इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा, मास्क नहीं पहनने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले किसी भी व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

महंत ने लोगों से निर्दिष्ट नियमों का पालन करने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार करने का आग्रह किया।

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