देश की खबरें | पंजाब में बस संचालकों को कर में राहत

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चंडीगढ़, एक जून पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित परिवहन सेक्टर को सोमवार को राहत देते हुए गैर वातानुकूलित बसों के लिए प्रति किलोमीटर की यात्रा पर कर में कटौती की है।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वह वाहन मालिकों को 30 जून तक बिना जुर्माने अथवा ब्याज के बकाए कर का भुगतान करने की अनुमति दे।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार सिंह ने प्रति वाहन प्रति किलोमीटर प्रति दिन कर 2.80 रुपए से घटा कर 2.69 रुपए करने के आदेश दिए।

बयान में कहा गया कि हजारों लोग परिवहन क्षेत्र से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़े हैं और उससे अपनी आजीविका चला रहे है। संकट के इस वक्त में ऐसे कदम उनकी मुश्किलों को कुछ कम करेंगे।

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उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू होने के बाद बस सेवा बंद होने से गैर वातानुकूलित बसों के संचालकों को भारी नुकसान हुआ है।

प्रधान सचिव (परिवहन) के शिव प्रसाद ने कहा कि इस निर्णय का मकसद तत्काल राहत प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि इस कदम से इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

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