देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में जिला न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया में देरी पर सवाल किया

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नयी दिल्ली, छह नवंबर उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में जिला न्यायधीशों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में हुई देरी को लेकर सोमवार को सवाल किया और उच्च न्यायालय को प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का कार्यक्रम तैयार कर जारी करने तथा अंतिम परिणाम प्रकाशित करने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने देशभर की अधीनस्थ अदालतों में रिक्तियों को भरने सहित न्यायिक अवसंरचना बेहतर करने के लिए 2006 में दायर याचिका पर कई निर्देश पारित किए।

शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में न्यायिक बुनियादी ढांचे और अधीनस्थ अदालतों में रिक्तियों के मुद्दों पर सुनवाई की।

न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया की एक रिपोर्ट पर गौर किया, जो वकील स्नेहा कलिता के साथ न्यायमित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रहे हैं। अदालत ने पूछा कि यदि 21 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन अगस्त में दिया गया था तो प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तीन दिसंबर 2023 क्यों तय की गई।

प्रधान न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से सवाल किया, ‘‘यह करीब दो महीने की देरी क्यों हुई?’’

न्यायालय ने आदेश में कहा, ‘‘22 अगस्त 2023 को जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए 21 रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया गया... प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तीन दिसंबर 2023 को अधिसूचित की गई है।’’

पीठ ने कहा कि इससे पता चलता है कि (परीक्षा की)तिथि अधिसूचित होने से पहले विज्ञापन के बाद दो महीने से अधिक समय बीत चुका है।

न्यायालय ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय को विज्ञापन में ही एक समय सीमा तय करनी चाहिए। एक सप्ताह की अवधि के भीतर, उच्च न्यायालय को एक कार्यक्रम तैयार करना और प्रकाशित करना होगा...।’’

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करे कि कार्यक्रम में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करने की तारीख, परिणाम की घोषणा, साक्षात्कार की तारीख और चयनित उम्मीदवारों की सूची की अधिसूचना जारी करने की तारीख शामिल हो।

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