देश की खबरें | महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बीड़ी-सिगरेट पीना दंडनीय अपराध घोषित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. देश में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में आने पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बीड़ी-सिगरेट पीने और तंबाबू उत्पादों के सेवन को दंडनीय अपराध बना दिया है।
मुम्बई, 30 मई देश में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में आने पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बीड़ी-सिगरेट पीने और तंबाबू उत्पादों के सेवन को दंडनीय अपराध बना दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बयान में यह घोषणा की।
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उन्होंने कहा कि पहली बार इस नियम का उल्लंघन करन वाले को 1000रूपये जुर्माना भरना होगा तथा एक दिन जनसेवा करनी होगी।
मंत्री ने कहा कि दूसरी बार उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 3000 रूपये जुर्माना भरना होगा और तीन दिन तक जनसेवा करनी होगी।
उन्होंने कहा, ‘‘ उसके बाद जुर्माना 5000 रूपये होगा और पांच दिन जनसेवा करनी होगी।’’
टोपे ने कहा कि इसके अलावा, बंबई पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार छह माह लेकर दो साल तक कैद होगी या जुर्माना होगा।
शुक्रवार तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 62,228हो गये थे। उनमें से 2098 मरीजों की मौत हो गयी थी।
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