देश की खबरें | पंजाब सरकार ने थूकने और मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पंजाब सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वालों के लिए सख्त जुर्माना लगाये जाने की शुक्रवार को घोषणा की। राज्य में अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
चंडीगढ़, 29 मई पंजाब सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वालों के लिए सख्त जुर्माना लगाये जाने की शुक्रवार को घोषणा की। राज्य में अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
राज्य सरकार ने घर में पृथक रहने संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया है।
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इससे पहले राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 200 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 100 रुपये और घर में पृथक रहने संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था।
दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से पंजाब को सुरक्षित रखने के लिए जुर्माना राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
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राज्य सरकार ने दुकानों या वाणिज्यिक स्थानों के मालिकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना राशि 2,000 रुपये तय की है।
सिद्धू ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए बसों के मालिकों पर तीन हजार रुपये, कारों पर दो हजार रुपये, ऑटो-रिक्शा और दोपहिया वाहनों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह सरकार इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए दिन-रात काम कर रही है।
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