देश की खबरें | पंजाब कैबिनेट ने तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी, व्यापारियों के लिए एकमुश्त कर निपटान योजना

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चंडीगढ़, छह नवंबर पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को बुजुर्ग लोगों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा योजना और व्यापारियों के लिए अपना बकाया कर चुकाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी।

यह मंजूरी यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान दी गई।

कैबिनेट की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक हजूर साहिब, माता चिंतपूर्णी मंदिर, माता ज्वालाजी मंदिर, नैना देवी मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थानों की बसों और ट्रेनों के माध्यम से निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।

इस योजना के तहत बुजुर्गों को अन्य राज्यों में धार्मिक स्थलों जैसे बिहार में पटना साहिब, उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर, राजस्थान में अजमेर शरीफ, पंजाब में आनंदपुर साहिब और जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने की भी सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह योजना 27 नवंबर को गुरु नानक देव के ‘प्रकाश पर्व’ पर शुरू की जाएगी।

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है और योजना के कार्यान्वयन के लिए एक उप-समिति भी बनाई गई है।

इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की स्वीकार्य आयु के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उप-समिति इस पर फैसला करेगी।

इसी तरह की एक योजना आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में चला रही है। दिल्ली में 12 जुलाई, 2019 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ शुरू की गई थी।

केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के 75,000 से अधिक बुजुर्गों के लिए तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान की है।

एक अन्य फैसले में चीमा ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य के व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम पंजाब के व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं। यह उनके लिए दिवाली का तोहफा है।’’

चीमा ने कहा कि ओटीएस के तहत एक लाख रुपये तक का एकमुश्त कर माफ कर दिया गया है। इससे राज्य के 39,787 व्यापारियों को फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने व्यापारियों के एक लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के बकाया कर का 50 प्रतिशत माफ करने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि बकाया कर पर ब्याज और जुर्माने पर भी 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, पंजाब बुनियादी ढांचा नियमन अधिनियम 2002, पंजाब जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम 1948, पंजाब मनोरंजन कर 1954 अधिनियम, पंजाब विलासिता कर अधिनियम 2009 और पंजाब संस्थान और अन्य भवन कर अधिनियम 2011 के लंबित मामलों के लिए ओटीएस को मंजूरी दे दी है।

चीमा ने कहा कि 19,361 ऐसे मामले हैं जहां व्यापारिक समुदाय को राहत प्रदान की जाएगी। इससे करीब 60,000 व्यापारियों को फायदा होगा।

बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ओटीएस 15 नवंबर, 2023 से 15 मार्च, 2024 तक लागू रहेगा।

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