देश की खबरें | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ मजीठिया की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

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चंडीगढ़, चार जुलाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को पंजाब के महाधिवक्ता से जवाब देने को कहा।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने शिअद नेता को कोई अंतरिम राहत दिए बिना सुनवाई आठ जुलाई तक स्थगित कर दी।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह क्लेर ने बताया कि अदालत ने पंजाब के महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी से याचिका पर निर्देश लेने को भी कहा है।

सुनवाई के बाद क्लेर ने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘राज्य के वकील से यह पूछा गया है कि याचिका क्या है और याचिकाकर्ता की शिकायत क्या है। अटॉर्नी जनरल खुद अदालत में पेश हुए हैं।’’

क्लेर ने कहा कि अदालत ने संशोधित रिमांड आदेश को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कहा है।

वकील ने कहा कि मोहाली अदालत का नया रिमांड आदेश तीन जुलाई को रिकार्ड में रखा गया।

क्लेर ने कहा, ‘‘ लेकिन नए रिमांड आदेश में जिसमें पांच जुलाई की तारीख बताई गई थी, संशोधन किया गया है। अब संशोधित रिमांड आदेश जारी किया गया है जिसमें तारीख पांच जुलाई से बदलकर छह जुलाई कर दी गई है। उच्च न्यायालय ने अब इसे (संशोधित रिमांड आदेश) रिकॉर्ड में रखने को कहा है।’’

पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने मजीठिया को 26 जून को सात दिन की सतर्कता रिमांड में भेज दिया था। मजीठिया के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है।

विजिलेंस ब्यूरो ने 540 करोड़ रुपये से अधिक के ‘‘मादक पदार्थ धन’’ (ड्रग मनी) के धनशोधन में मदद करने के आरोप में 25 जून को मजीठिया को गिरफ्तार किया था।

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