देश की खबरें | पीएमएलए मामला : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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जम्मू, सात नवंबर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को यहां की एक अदालत ने खारिज कर दी। सिंह की पत्नी कांता अंदोत्रा द्वारा संचालित शैक्षणिक न्यास से जुड़े मामले में ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है।
हालांकि, अंदोत्रा और उनकी बेटी क्रांति सिंह को राहत मिल गई और अदालत ने जांच एजेंसी से सहयोग करने का निर्देश देने के साथ अंतरिम जमानत की मियाद 30 नवंबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश बाला ज्योति ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अश्विनी खजुरिया और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश राजेश कोतवाल की बहस को सुनने के बाद तीन अलग-अलग आदेश पारित किए।
सिंह, उनकी पत्नी और बेटी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित अपराध के मामले में अग्रिम जमानत के लिए एक नवंबर को अलग-अलग अर्जी दी थी। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने के साथ ईडी से विस्तृत जवाब तलब किया था।
डोगारा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष सिंह से ईडी ने शनिवार और सोमवार को पूछताछ की थी।
पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू और आसपास के इलाकों में अंदोत्रा द्वारा शैक्षणिक न्यास और एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में छापेमारी की कार्रवाई की थी। ईडी ने यह मामला न्यास के लिए जमीन खरीद में हुई कथित अनियमितता के आधार पर दर्ज किया है।
संघीय एजेंसी ने 17 अक्टूबर को आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष एवं पूर्व राजस्व अधिकारी रवींद्र एस. के खिलाफ दर्ज मामले में जम्मू, कठुआ और पंजाब के पठानकोट स्थित आठ परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी।
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