नोएडा (उप्र), एक जून आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक खोली जा सकती हैं।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर पाबंदी थी। इसके बाद तीन मई से सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी थी।
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लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि सोमवार से लॉकडाउन में आगे ढील के तहत दुकानों के खुलने के समय को बढ़ा दिया गया है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘संक्रमण से अति प्रभावित इलाके या निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर मॉडल शॉप सहित शराब की सभी दुकानें अब सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक खुल सकती हैं।’’
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आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना दंडनीय अपराध है ।
गौतम बुद्ध नगर में वर्तमान में 83 निषिद्ध क्षेत्र हैं । इनमें से 52 श्रेणी-एक के और 31 श्रेणी दो के निषिद्ध क्षेत्र हैं ।
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