
नयी दिल्ली, चार अप्रैल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने हिज्ब-उत-तहरीर के एक शीर्ष नेता पर भारत विरोधी एजेंडे को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी समूह की "हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने और युवाओं को भड़काने" का आरोप लगाया है।
आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने चेन्नई (तमिलनाडु) के पूनमल्ली में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत फैज़-उल-हुसैन के खिलाफ अपना आरोपपत्र दायर किया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मामले में हुसैन सातवां आरोपी है जिसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।
तमिलनाडु में हिज्ब-उत-तहरीर के "नकिब/अमीर (प्रमुख)" हुसैन को आठ अक्टूबर 2024 को मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत में इस्लामी खिलाफत स्थापित करने के लिए समूह के हिंसक एजेंडे का "प्रचार" करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए की जांच के अनुसार, वह अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देकर असंतोष फैलाने और सांप्रदायिक कलह को भड़काने के लिए कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी सामग्री का प्रसार कर रहा था।
हुसैन ने कथित तौर पर कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की, तथा "भारत-अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने" के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा सैन्य हस्तक्षेप का आग्रह किया।
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