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देश की खबरें | हत्या की कोशिश मामला : न्यायालस उप्र विधायक को बरी करने के खिलाफ शुक्रवार को सुनवाई करेगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश के विधायक अभय सिंह और अन्य को हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

देश की खबरें | हत्या की कोशिश मामला : न्यायालस उप्र विधायक को बरी करने के खिलाफ शुक्रवार को सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली, 17 जुलाई उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश के विधायक अभय सिंह और अन्य को हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ आरोपियों को बरी किये जाने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 21 मार्च के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता विकास सिंह द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करेगी।

अभय सिंह के कथित हमले के शिकार विकास सिंह ने अधिवक्ता संदीप यादव के जरिये शीर्ष अदालत का रुख किया है। उन्होंने दलील दी है कि उच्च न्यायालय का संबंधित फैसला त्रुटिपूर्ण है।

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 21 मार्च को विधायक और अन्य को बरी कर दिया, जबकि पिछले वर्ष एक अन्य पीठ ने खंडित फैसला दिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के दो सदस्यीय खंडपीठ ने 20 दिसंबर 2024 खंडित फैसला दिया था। एक न्यायाधीश ने अभय सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने निचली अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।

यह मामला अयोध्या में 2010 में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है जिसमें शिकायतकर्ता विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि अभय सिंह और उनके साथियों ने उन पर घातक हथियारों से हमला किया था।

आंबेडकर नगर की एक अदालत ने 10 मई 2023 को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभय सिंह को बरी करने का आदेश दिया, जिसे विकास ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 17, 2025 09:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).