चंडीगढ़, 12 मई : पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने बुधवार को कहा कि मोहाली में उसकी खुफिया ईकाई के मुख्यालय में विस्फोट के संबंध में उसने राज्य भर में छापेमारी की है और पूछताछ के लिए संदिग्धों को हिरासत लिया है. पुलिस ने कहा कि वे घटना में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं. मोहाली के सेक्टर-77 में पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय परिसर में सोमवार रात को एक धमाका हुआ था. धमाका रात सात बज कर करीब 45 मिनट पर हुआ था. पुलिस ने एक बयान में कहा, “राज्य भर में छापेमारी की गई है और संभावित संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.” बयान के मुताबिक, मामले से जुड़े सुरागों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. हमले का बुधवार को एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया. वीडियो में खुफिया मुख्यालय की इमारत के सामने एक कार सड़क पर चलती नजर आ रही है. अचानक रोशनी चमकती है और ऐसा संदेह है कि आरपीजी चलती कार से दागा गया.
विस्फोट के प्रभाव से वीडियो फुटेज भी हिल जाता है. हालांकि, फुटेज में यह नहीं दिख रहा था कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) किसने चलाया. इस बीच सूत्रों ने बताया कि मोहाली विस्फोट की घटना में कथित भूमिका के लिए तरनतारन जिले के कुल्ला गांव निवासी निशान सिंह को हिरासत में लिया गया है जिससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी. सिंह पहले से ही कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है, जिसमें एक मामला ‘हत्या के प्रयास का है जबकि उसके खिलाफ दूसरा मामला स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत दर्ज है. पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि उसने हमले में इस्तेमाल किया गया ‘लांचर’ बरामद कर लिया है. यह भी पढ़ें : Rajasthan: हनुमानगढ़ में VHP नेता पर जानलेवा हमला, क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव, कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम
मोहाली पुलिस ने सोमवार को मुख्यालय में हुए विस्फोट को ‘मामूली’ घटना करार दिया था. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. मान ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक के बाद मान ने कहा था किसी को भी पंजाब में शांतिपूर्ण माहौल को खराब नहीं करने दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले तत्वों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. घटना के बाद मोहाली के सोहना पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.