देश की खबरें | उग्रवाद के वित्तपोषण के मामले में आधुनिक पावर के अधिकारियों को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत

रांची, 18 जनवरी झारखंड उच्च न्यायालय ने नक्सलियों को धन मुहैया कराने के मामले में आधुनिक पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर अमित अग्रवाल एवं विनीत अग्रवाल को राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और इस मामले में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।

इन तीनों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मामला दर्ज किया है।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने उग्रवाद के वित्तपोषण के मामले में महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल व विनीत अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने अपना यह आदेश वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनाया। अदालत ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ एनआईए को कोई पीड़क कार्रवाई करने से अब तक रोक रखा था।

महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल व विनीत अग्रवाल ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी।

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