MCD Mayor Election 2023: केजरीवाल ने न्यायालय के आदेश को लोकतंत्र की जीत बताया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को ‘लोकतंत्र की जीत’ करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों "अवैध और असंवैधानिक आदेश" पारित कर रहे थे।
नयी दिल्ली, 17 फरवरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को ‘लोकतंत्र की जीत’ करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों "अवैध और असंवैधानिक आदेश" पारित कर रहे थे. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर नीतीश का तंज- 'देश को बर्बाद कर देंगे'
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली के महापौर का चुनाव एमसीडी की पहली बैठक में कराया जाएगा और महापौर के निर्वाचन के बाद वह उपमहापौर के चुनाव की अध्यक्षता करेंगे.
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ उच्चतम न्यायालय का आदेश जनतंत्र की जीत। उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि उपराज्यपाल और भाजपा मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.’’
उच्चतम न्यायालय का आदेश दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर आया है, जिसमें यह चुनाव जल्द से जल्द कराने का अनुरोध किया गया था.
वहीं आप ने कहा कि यह उसकी जीत है और उच्चतम न्यायालय में लोगों का भरोसा बढ़ा है. आप नेता दुर्गेश पाठक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हम उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं. दिल्ली मेयर चुनाव पर सर्वोच्च अदालत का फैसला भाजपा के चेहरे पर एक तमाचा है."
पाठक ने कहा, "यह आप की जीत है। एमसीडी चुनाव के ढाई महीने बाद दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिलेगा। भाजपा को विपक्ष में बैठने का स्पष्ट निर्देश मिल गया है और मेयर आप का होगा क्योंकि लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है.’’
इस बीच दिल्ली भाजपा ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि वह हमेशा चाहती थी कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो.
दिल्ली भाजपा के नेता हरीश खुराना ने कहा, "हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. हम हमेशा चाहते थे कि चुनाव जल्द से जल्द हों. आम आदमी पार्टी ने ही एमसीडी सदन की पिछली तीन बैठकों में चुनाव नहीं होने दिया."
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 17, 2023 07:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

