हैदराबाद, 31 मई तेलंगाना सरकार ने निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि, अंतरराज्यीय आवाजाही पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं।
इसके अलावा गैर-निषिद्ध क्षेत्रों में लागू विभिन्न पाबंदियां सात जून तक जारी रहेंगी।
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, डीजीपी महेन्द्र रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राव ने अधिकारियों को निरुद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। निरुद्ध क्षेत्रों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुकानें रात आठ बजे तक ही खोली जा सकती हैं।
राव ने कहा कि अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
विज्ञप्ति में कहा गया कि गैर निरुद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन के आदेश कुछ रियायतों के साथ सात जून तक प्रभावी रहेंगे। इसमें कुछ बदलाव किया गया है जिसके तहत लोगों की आवाजाही पर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक (आपात परिस्थितियों को छोड़कर) रोक रहेगी।
इसमें कहा गया कि अस्पतालों और दवा की दुकानों को छोड़कर कोई अन्य दुकान या प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद नहीं खुलेगा।
इसमें यह स्पष्ट किया गया कि लोगों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है और इसके लिये अलग से किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
निषिद्ध क्षेत्रों में जारी पाबंदियों को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
तेलंगाना राज्य पथ परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने अंतरराज्यीय बस सेवाओं के संचालन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।
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