देश की खबरें | सीबीआई, एनआईए, इंटरपोल के समन्वित अभियान में रवांडा से लश्कर के सदस्य को भारत लाया गया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के समन्वित अभियान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य को रवांडा से भारत लाया गया। आतंकी सगंठन के इस सदस्य के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हो चुका है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, 28 नवंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के समन्वित अभियान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य को रवांडा से भारत लाया गया। आतंकी सगंठन के इस सदस्य के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हो चुका है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के कथित सदस्य सलमान रहमान खान ने बेंगलुरु में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता की थी।

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वैश्विक परिचालन केंद्र ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए एनआईए की ओर से वांछित सलमान रहमान खान को रवांडा से भारत लाने के लिए एनआईए और इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (किगाली) के साथ मिलकर काम किया।’’

उन्होंने बताया कि एनआईए ने 2023 में बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की आपराधिक साजिश से संबंधित मामला दर्ज किया था। इस संबंध में एक प्राथमिकी बेंगलुरु के हेबल पुलिस थाने में भी दर्ज की गई थी।

एनआईए की जांच के अनुसार, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के लिए एक मामले में जेल में बंद (2018-2022) रहे खान ने अन्य आतंकवादियों के लिए कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उन्हें अलग-अलग जगहों पर पहुंचाने में मदद की थी। इसके अनुसार एक आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे टी नसीर ने जेल में रहने के दौरान खान को कट्टरपंथी विचारधारा अपनाने के लिए प्रेरित किया और संगठन में उसकी भर्ती की।

एजेंसी ने कहा कि नसीर ने कथित तौर पर देश में लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियां फैलाने के लिए कट्टरपंथी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था। इसके अलावा, जेल से अदालत ले जाते समय उसके भागने की साजिश रची थी।

इसने बताया कि जब आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ तो खान एजेंसियों को चकमा देकर देश से भाग निकला था। एजेंसी ने बताया कि एनआईए ने उसके खिलाफ कड़े आतंकवाद विरोधी कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया।

सीबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘दो अगस्त 2024 को इंटरपोल से उसके खिलाफ एक रेड नोटिस जारी हुआ। वांछित अपराधी का पता लगाने के लिए इसे वैश्विक स्तर पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा गया।’’

रेड नोटिस के आधार पर खान को रवांडा के किगाली में अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।

यह सूचना सीबीआई और एनआईए को दी गई। सीबीआई भारत में इंटरपोल मामलों में समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे भारत लाया गया।

सीबीआई ने बयान में कहा, ‘‘उसे एनआईए की एक सुरक्षा टीम 28 नवंबर को भारत लेकर आई।’’

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