कोविड-19 : महाराष्ट्र में जांच से मना करने वाले अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रति चेताते हुए मेहता ने कहा कि आधिकारिक आदेश दो मई से लागू होंगे।
मुंबई, 30 अप्रैल महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता ने बृहस्पतिवार को राज्य में सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को जांच करने से मना नहीं किया जाए क्योंकि इस संबंध में कई निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के खिलाफ ढेर सारी शिकायतें आ रही हैं।
महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रति चेताते हुए मेहता ने कहा कि आधिकारिक आदेश दो मई से लागू होंगे।
राज्य में कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को किसी भी परिस्थिति में मरीजों को बिना जांच के नहीं लौटाने का निर्देश दिया था।
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 के नमूने लिए जाने के 12 घंटे के अंदर जांच के परिणाम आ जाए और 30 मिनट के भीतर मृत मरीजों के शवों को अस्पताल के वार्ड से हटाया जाए।
हालांकि, आदेश के पालन में दिक्कत हो रही है क्योंकि कोविड-19 की जांच के नमूने लिए जाने के 48 घंटे बाद परिणाम आ रहे हैं और ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब मृतक मरीजों का शव वार्ड में चार घंटे से भी ज्यादा समय तक रखा रहा ।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख भी पूर्व में इन मुद्दों को उठा चुके हैं ।
मेहता ने मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार 12 घंटे के अंदर कर देने और ऐसा करते समय निर्धारित दिशा-निर्देश और नियमों का पालन भी करने को कहा है ।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)