देश की खबरें | कर्नाटक संगीत गायक टी एम कृष्णा ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम को अदालत में दी चुनौती

चेन्नई, 10 जून कर्नाटक संगीत के जानेमाने गायक टी एम कृष्णा ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

कृष्णा ने अदालत से नये नियमों को संविधान और मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अधिकारातीत घोषित करने की मांग की क्योंकि ‘‘ये नियम अन्य बातों के अलावा मुक्त अभिव्यक्ति पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।’’

उनकी याचिका में 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित नये नियमों पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है। यह बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ के समक्ष सुनवायी के लिए आयी।

शुरुआती दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कृष्णा के वकील को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायणन को केंद्र को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दायर याचिका की एक प्रति देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के अनुसार नये नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे का अभ्यास करने और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं जो संविधान में प्रदत है।

कृष्णा ने कहा कि नये नियमों ने एक कलाकार और सांस्कृतिक टिप्पणीकार के रूप में उनके अधिकार का उल्लंघन किया है। उन्होंने नये नियमों को अमान्य घोषित करने की मांग की।

पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

नये नियमों को पहले ही दिल्ली, कर्नाटक एवं केरल उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा चुकी है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)