बेंगलुरु, 13 दिसंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीप को शुक्रवार को जमानत दे दी।
अदालत ने दर्शन के साथ, उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और सात अन्य को भी जमानत दे दी, जो मामले में अभी जेल में हैं।
अभिनेता को अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। रेणुकास्वामी ने आठ जून को पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे जिसके बाद यह घटना हुई थी।
अभिनेता को पहले बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में रखा गया था, लेकिन जब जेल के कुछ कैदियों के साथ उन्हें आराम करते हुए दिखाने वाली एक तस्वीर सोशल मीडिया में सामने आई तो उन्हें बेल्लारी केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। दर्शन फिलहाल पीठ दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती हैं।
नौ जून को रेणुकास्वामी (33) का शव बेंगलुरु के सुमनहल्ली में एक नाले के पास मिला था। शव पर कई चोटों के निशान मिले थे। जांच से पता चला कि रेणुकास्वामी को चित्रदुर्ग से अगवा किया गया था और कथित तौर पर उनकी मौत से पहले उन्हें प्रताड़ित किया गया था।
मामले की शुरुआत में चार व्यक्तियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और वित्तीय विवाद के कारण हत्या की जिम्मेदारी ली। हालांकि, उनके बयानों में असंगतता के कारण अधिकारियों को एक बड़ी साजिश का संदेह हुआ।
बाद की जांच में अभिनेता दर्शन, उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई।
दर्शन को 11 जून 2024 को मैसुरु में गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु लाया गया। 16 जून तक सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
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