देश की खबरें | जम्मू-कश्मीर: राजौरी के 14 आरोपियों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया, पीओके में छिपे होने का संदेह

राजौरी/जम्मू, 23 नवंबर जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक दंपति समेत 14 लोगों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे साल 2011 में अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) चले गए थे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि कोटरंका स्थित मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत ने 14 नवंबर को कंडी के थाना प्रभारी द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में आरोपियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया, जिससे उनकी संपत्तियों को कुर्क करने में आसानी होगी।

उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान मोहम्मद असलम, उसकी पत्नी हाकम जान, सोभत अली, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद इकबाल और नूरानी (सभी लारकुटी निवासी) तथा खादिम हुसैन (कंडी निवासी) के रूप में हुई है।

आरोपियों में गुरा सरकारी के मोहम्मद आजम और गुलजार, पीरी के गुलाम हुसैन, गखरोटे के मुनीर हुसैन, पंजनारा के मोहम्मद शाबिर, धरसकरी के काला और कैंथोल के जाबिर हुसैन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यहा पाया कि सभी आरोपियों के खिलाफ 16 फरवरी 2012 को सामान्य गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपशिखा ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मेरी कानूनी राय है कि सभी आरोपी अपने वास्तविक निवास स्थान से फरार हैं और उनको जल्द गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए आरोपियों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाता है और उनके खिलाफ लिखित प्रकाशन किया जाता है कि वे प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।’’

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