देश की खबरें | केन्द्रीय गृह मंत्रालय के नये दिशा-निर्देशों में कही गई महत्वपूर्ण बातें
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नयी दिल्ली, 30 मई केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिहाज से शनिवार को निम्न निर्देश जारी किए :

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* चेहरा ढंकना : सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान चेहरे को ढंकना अनिवार्य है।

* दो गज की दूरी : सार्वजनिक स्थानों पर लोग एक-दूसरे से कम से कम छह फुट (दो गज) की दूरी बनाए रखें। दुकानें ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक साथ पांच से ज्यादा लोगों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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* जमावड़ा/आयोजन : बड़े सार्वजनिक आयोजन और जमावड़ों पर पाबंदी बनी रहेगी। विवाह आयोजन : अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अंतिम संस्कार : लोगों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

* सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा, जो राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण ने कानून, नियमों आदि के आधार पर तय होगा।

* सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित है।

कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देश :

* जहां तक संभव हो घर से काम करना जारी रखें।

* कार्यालयों, दफ्तरों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य का अलग-अलग समय निर्धारित किया जाएगा।

* निगरानी और स्वच्छता : थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइज करने की व्यवस्था प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार तथा साझा क्षेत्रों में होनी चाहिए। पूरे कार्यस्थल, साझा सुविधाओं और लोगों के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को बार-बार संक्रमण मुक्त किया जाए, दो शिफ्ट के बीच में भी ऐसा किया जाए।

* दो गज की दूरी : कार्यस्थलों के प्रभारी सुनिश्चित करें कि लोगों के बैठने के स्थानों के बीच पर्याप्त दूरी हो, दो शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतर हो, कर्मचारियों को अलग-अलग वक्त पर भोजनावकाश दिया जाए।

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