हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आर्थिक गतिविधिया बहाल करने संबंधी नये दिशानिर्देश मंजूर किये
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चंडीगढ़, एक मई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन के बीच राज्य में आर्थिक गतिवधियां तत्काल बहाल करने के लिए सशर्त छूट संबंधी नये दिशानिर्देशों को शुक्रवार को मंजूरी दी।

राज्य सरकार की ओर से यहां जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘ राज्य के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार औद्योगिक इकाइयां, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं से ऑनलाइन स्वघोषणा प्राप्त के बाद गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इन इकाइयों को केंद्रीय गृहमंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।’’

ये दिशानिर्देश कंटेनमेंट (नियंत्रण वाले) क्षेत्र में नहीं आने वाली इकाइयों पर ही लागू होंगे।

नियमों के अनुसार हरियाण के 14 जिलों- अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में राज्य सरकार के पोर्टल पर आवेदन जमा करने के बाद ही तत्काल मंजूरी दी जाएगी।

आईटी और संबद्ध इकाइयों से भिन्न उद्योगों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में यदि श्रमिक बल की जरूरत 20 श्रमिकों को है तो उनकी शत-प्रतिशत जरूरत मान ली जाएगी। लेकिन यदि वह 20 से अधिक है तो आधे या 20 जो भी अधिक हो, मानी जाएगी।

बयान में कहा गया है, ‘‘आईटी और संबद्ध इकाइयों में 20 लोगों की जरूरत होने पर आधे श्रमिकों की इजाजत दी जाएगी लेकिन 20 से अधिक की जरूरत होने पर केवल 33 प्रतिशत या 10 श्रमिकों, जो भी अधिक हो, की अनुमति दी जाएगी।’’

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