देश की खबरें | अलीपुर फैक्टरी में आग लगने की घटना: एनजीटी ने मुआवजा भुगतान के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगी

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बाहरी दिल्ली के अलीपुर स्थित एक पेंट फैक्टरी में लगी आग में मारे गए श्रमिकों के कानूनी वारिस को मुआवजा भुगतान के संबंध में अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

पिछले साल 15 फरवरी को लगी आग में 11 लोगों की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हुए थे। घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चार अप्रैल को जारी आदेश में कहा कि अधिकरण ने पिछले आदेश में उल्लेख किया था कि मृतकों के कानूनी प्रतिनिधियों को 10 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और उसने अधिकारियों को शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरूण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि हालांकि, एक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी ने याचिका दायर कर दावा किया है कि उसे शेष राशि नहीं मिली है।

इसके बाद एनजीटी ने प्रतिवादियों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया।

मामले में प्रतिवादी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव, दिल्ली के औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी हैं।

मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को तय की गई है।

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