जरुरी जानकारी | दिवाला प्रक्रिया के तहत आई कंपनियों के लिये आईआरपी- आरपी के जरिये जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा

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नयी दिल्ली, 31 मई माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने रविवार को कहा कि उसने दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के लिये जीएसटी पोर्टल पर एक नई पंजीकरण सुविधा शुरू की है।

इस सुविधा से उन कंपनियों को फायदा होगा जो कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में है और जिनके प्रबंधन का कामकाज अब अंतरिम समाधान पेशेवरों (आईआरपी) या समाधान पेशेवरों (आरपी) के हाथ में है। ये कंपनियां पहले जीएसटीएन में पंजीकृत थी लेकिन आईबीसी के तहत आने से वह पुराने पंजीकरण पर काम नहीं कर पा रहीं हैं।

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जीएसटीएन ने बयान में कहा कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए नियुक्त आईआरपी-आरपी को ड्रॉप-डाउन मेन्यू ‘‘आईआरपी-आरपी द्वारा कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया में चल रहे कॉरपोरेट कर्जदार’ में नया पंजीकरण लेने की वजह बतानी होगी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने मार्च में कहा था कि कॉरपोरेट कर्जदार आईआरपी या आरपी के जरिये नया पंजीकरण लेने के पात्र हैं। इसी के अनुरूप आईआरपी-आरपी उनकी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर या एक जून, 2020 तक जो भी बाद में है, तक कॉरेपोरेट कर्जदारों की ओर से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कोई भी कर्जदार कंपनी अपना जीएसटी रिटर्न जमा करा सकती है, कर का भुगतान कर सकती है और जीएसटी कानून के तहत अन्य अनुपालन कर सकती है। ऐसी कंपनियां आईआरपी-आरपी के जरिये नया पंजीकरण ले सकती हैं।

इसके अलावा जीएसटी रिटर्न जमा कराने में जिन कंपनियों ने कोई चूक नहीं ऐसे कापोरेट कर्जदार कंपनियों के लिए अलग से पंजीकरण लेने की जरूरत नहीं है।

अजय

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