ईडी ने आप विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े वक्फ बोर्ड मामले में आरोपपत्र दाखिल किया
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नयी दिल्ली, 9 जनवरी : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आप विधायक अमानतुल्ला खान के कार्यकाल के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन जांच में मंगलवार को आरोपपत्र दायर किया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) में कुल पांच नाम हैं जिनमें खान के तीन कथित सहयोगियों- जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी के नाम भी शामिल हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया था.

दिल्ली विधानसभा में ओखला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 49 वर्षीय विधायक खान को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है. एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी के बाद दावा किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकदी के रूप में "अपराध की बड़ी रकम" अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए इसका निवेश किया.

ईडी ने एक बयान में कहा कि अमानतुल्ला खान द्वारा बोर्ड की अध्यक्षता के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती मामले में छापेमारी की गई थी. धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से संबंधित है. ईडी ने कहा कि 2018-2022 के दौरान खान ने उक्त आपराधिक गतिविधियों से नकदी के रूप में बड़ी रकम अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उस राशि का निवेश किया गया.

इसने कहा था कि छापेमारी के दौरान भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई चीजें जब्त की गईं, जो धनशोधन के अपराध में खान की भूमिका का "संकेत" देती हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि आप को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

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