देश की खबरें | बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी को ईडी अदालत ने जमानत दी

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कोलकाता, 25 नवंबर शहर की एक विशेष ईडी अदालत ने सोमवार को अर्पिता मुखर्जी को जमानत दे दी, जिन्हें जुलाई 2022 में केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी होने का आरोप लगाया, जो 23 जुलाई, 2022 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं।

न्यायिक रिमांड में निरुद्ध मुखर्जी को जमानत देते हुए, यहां बैंकशाल कोर्ट में ईडी अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें पर्याप्त जमानत राशि के साथ 5 लाख रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया।

अर्पिता मुखर्जी को इस अदालत की अनुमति के बिना कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने का भी निर्देश दिया गया और उन्हें स्कूल नौकरी मामले की सुनवाई के हर दिन अदालत में पेश होना होगा।

चटर्जी और मुखर्जी को ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों में धन के लेन-देन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी के स्वामित्व वाले फ्लैटों से 49.80 करोड़ रुपये, आभूषण और सोने की छड़ें तथा संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों और एक कंपनी के दस्तावेज बरामद किए हैं।

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