देश की खबरें | दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण के संबंध में अपने कर्मियों की जिम्मेदारी पर सर्कुलर जारी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शहर भर में अतिक्रमण के संबंध में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है।

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शहर भर में अतिक्रमण के संबंध में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है।

पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदाचार की शिकायतें मिलने के बाद यह सर्कुलर जारी किया गया है।

शनिवार को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 475 के तहत दिल्ली पुलिस की भूमिका संबंधित नगर निगम अधिकारी को दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश के तहत अवैध निजी निर्माण के संबंध में उचित तरीके से सूचित करना है।

सूचना देने के बाद दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 344(2) के तहत नगर निगम के अधिकारी से अवैध निर्माण रोकने, श्रमिकों को स्थल से हटाने और निर्माण सामग्री को जब्त करने के निर्देश मिलने के बाद ही पुलिस आगे हस्तक्षेप कर सकती है।

सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या उनके सामने कोई अतिक्रमण होने की सूचना मिलने पर पुलिस खुद भी हस्तक्षेप कर सकती है।

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि कई मौकों पर सभी जिलों से कदाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो पुलिस बल की छवि को खराब करती हैं।

सर्कुलर में कहा गया है कि कानून पर लोगों का भरोसा हमारी सफलता की कुंजी है और इस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। बाजार, रिहायशी कॉलोनियों और अन्य जगहों पर पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

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