देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 19 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की एक सहयोगी की जमानत अर्जी पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने पिंकी ईरानी की याचिका पर नोटिस जारी किया और एजेंसी को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

ईरानी के वकील योगिंदर हांडू ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को 25 नवंबर को मुंबई से दिल्ली लाया गया था जबकि उन्हें नौ दिसंबर को गिरफ्तार दिखाया गया है।

वकील ने आरोप लगाया कि इस दौरान ईरानी को यहां एक होटल के कमरे में रखा गया और उसके बाहर ''गार्ड'' तैनात थे। उन्होंने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में 11 जनवरी को ईरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ईडी ने इस मामले में चंद्रशेखर, उसकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया पॉल और दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने इस मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का बयान भी दर्ज किया था।

जमानत याचिका में ईरानी ने दावा किया है कि उन्हें ''झूठे और फर्जी मामले'' में फंसाया गया है।

चंद्रशेखर पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत कुछ अमीर लोगों को ठगने का आरोप है।

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