नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर दिल्ली सरकार ने कल्याणकारी योजना के तहत शुरू की गई अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण अगले साल 19 अक्टूबर तक कर दिया है।
सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, सरकार ने नवंबर 2020 में अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना लागू की थी जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत, अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जाता है। इसके अलावा अधिवक्ता, पति या पत्नी और उनके दो आश्रित बच्चों को 25 साल की उम्र तक पांच लाख रुपये तक का समूह मेडिक्लेम कवरेज दिया जाता है।
बयान में कहा गया है कि योजना के तहत छह जिला अदालतों में ‘क्रेश’ (शिशुसदन) भी निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली में तीस हजारी अदालत, पटियाला हाउस अदालत, कड़कड़डूमा अदालत, साकेत अदालत, द्वारका अदालत और रोहिणी अदालत हैं।
बयान में कहा गया है कि सरकार ने इस योजना का नवीनीकरण 19 अक्टूबर 2023 तक कर दिया है।
नवंबर 2020 में योजना के शुरू होने पर करीब 24,000 अधिवक्ताओं ने इसके तहत अपना पंजीकरण कराया था।
बयान में कहा गया है कि अब इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं की संख्या 30,000 हो गई है।
अधिकारियों ने कहा कि समूह मेडिक्लेम पॉलिसी को 16 मई 2022 को एक साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)











QuickLY