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डेनियल पर्ल के माता-पिता ने आरोपियों को बरी किये जाने के खिलाफ पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय का रुख किया

‘द वाल स्ट्रीट जर्नल’के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का 2002 में अपहरण कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अल कायदा के बीच कथित संबंधों के बारे में एक खबर के लिये छानबीन कर रहे थे।

डेनियल पर्ल के माता-पिता ने आरोपियों को बरी किये जाने के खिलाफ पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय का रुख किया

इस्लामाबाद, दो मई दिवंगत अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के माता-पिता ने अपने बेटे के अपहरण और हत्या मामले में सिंध उच्च न्यायालय के फैसले को बदलने की मांग करते हुए पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

‘द वाल स्ट्रीट जर्नल’के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का 2002 में अपहरण कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अल कायदा के बीच कथित संबंधों के बारे में एक खबर के लिये छानबीन कर रहे थे।

गौरतलब है कि दो अप्रैल को सिंध उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पर्ल के अपहरण और हत्या की घटना में दोषी ठहराये गये ब्रिटिश मूल के अलकायदा कमांडर अहमद उमर सईद शेख (46) की फांसी की सजा को कैद में तब्दील कर दिया।

अदालत ने उसके तीन सहयोगियों को बरी कर दिया।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की शनिवार की खबर के मुताबिक अधिवक्ता फैसल सिद्दिकी ने सिंध उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पर्ल के माता-पिता (रूथ पर्ल और जुडी पर्ल) की ओर से दो याचिकाएं दायर की हैं।

याचिका में कहा गया है कि अदालत ने यह विचार करने में गलती कर दी कि शेख की अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में संलिप्तता है।

उल्लेखनीय है कि सिंध प्रांत की सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 22 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में अपील की थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 02, 2020 09:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).