देश की खबरें | कोविड-19: हरियाणा में शनिवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए रात में कर्फ्यू लगाने और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने का शुक्रवार को निर्णय लिया।
चंडीगढ़, 24 दिसंबर कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए रात में कर्फ्यू लगाने और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने का शुक्रवार को निर्णय लिया।
रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लगाया जायेगा और यह शनिवार से प्रभावी होगा।
सरकार ने ‘इनडोर’ और खुले स्थानों कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या को क्रमशः 200 और 300 लोगों तक सीमित कर दिया है।
यह प्रतिबंध शनिवार से शुरू होगा और पांच जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
ताजा प्रतिबंध हरियाणा सरकार की उस घोषणा के बाद लगाया है, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों का पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें एक जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और अनाज मंडियों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हरियाणा सरकार की ओर से जारी बयान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हवाले से कहा गया है कि राज्य में ओमीक्रोन स्वरूप के मामले बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए एक जनवरी से सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए टीकाकरण की दोनों खुराक अनिवार्य कर दी गई है ।
बयान में कहा गया, ‘‘रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)