
नयी दिल्ली, 10 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। बालाजी को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।
पीठ ने कहा,‘‘ इसे परसों, 12 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करें।’’
बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में ईडी ने कई बार स्थगन लिया है।
शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी करते हुए बालाजी की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था।
इसे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यदि उन्हें इस तरह के मामले में जमानत पर रिहा किया गया तो इससे गलत संकेत जाएगा और यह व्यापक जनहित के खिलाफ होगा।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता आठ महीने से अधिक समय से कारावास में है इसलिए विशेष अदालत को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश देना अधिक उपयुक्त होगा।
बालाजी को पिछले साल 14 जून को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला नौकरी के लिए नकदी घोटाले से जुड़ा है और उस वक्त बालाजी अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।
ईडी ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
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