नयी दिल्ली, एक जून दिल्ली की एक अदालत ने रोहिणी जेल अधीक्षक को कोरोना वायरस से संक्रमित एक आरोपी के उपचार का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने आरोपी द्वारा दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए शनिवार को आदेश पारित किया और सुनवाई की अगली तारीख तीन जून जक उपचार के ब्योरे की रिपोर्ट दायर करने को कहा।
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जेल अधिकारी को आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।
लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि क्योंकि आरोपी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, उसे पृथक रखे जाने की जरूरत है, न कि अंतरिम जमानत पर रिहा करने की।
उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि आरोपी अपने माता-पिता और दो बहनों के साथ एक ही कमरे में रहता है, उसके लिए भौतिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं होगा।’’
खबरों के अनुसार रोहिणी जेल में 16 कैदी और एक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।
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