नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न सरकारी विभागों के ग्रेड-1 के 563 पदों पर भर्ती के लिए तेलंगाना लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) की ओर से कराई जा रही परीक्षा पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के आदेश से ‘अराजकता’ की स्थिति उत्पन्न होगी।
एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा अंतरिम रोक लगाने के लिए दबाव बनाने पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘परीक्षा दोपहर दो बजे शुरू होनी है... अगर हम इस स्तर पर परीक्षा रोकते हैं तो अराजकता होगी।’’
पीठ ने कहा, “परीक्षा आज होनी है। छात्र पहले ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर चुके हैं।’’
सिब्बल ने कहा कि अभ्यर्थी राज्य में पहली बार आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका खो देंगे।
टीजीपीएससी द्वारा आयोजित ग्रुप- वन की मुख्य परीक्षा सोमवार को शुरू हुई और 563 रिक्तियों के लिए 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
मुख्य परीक्षा के लिए कुल 31,383 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। ये परीक्षाएं तेलंगाना के गठन के बाद पहली बार आयोजित की जा रही हैं, पिछली बार इस परीक्षा को 2011 में आयोजित किया गया था।
सरकारी आदेश (जीओ) के अनुसार, टीजीपीएससी द्वारा अपनाई जा रही कोटा नीति को पोगुला रामबाबू नामक व्यक्ति ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
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