देश की खबरें | अदालत ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया

कोलकाता, 13 अप्रैल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस मामलों में फिर से तेजी के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के सिलसिले में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने इस संबंध में दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और यदि आवश्यक हो तो पुलिस अधिकारियों की सहायता ली जाए।

पीठ ने कहा कि हम एक असाधारण स्थिति से गुजर रहे हैं और इसके लिए असाधारण उपायों की जरूरत है। पीठ में न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि यह जनहित में है कि प्रशासन सुनिश्चित करे कि सभी पक्ष कोविड संबंधी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें, जिनमें चुनाव प्रचार गतिविधियों से जुड़े लोग भी शामिल हैं।

अदालत ने निर्देश दिया कि कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं।

पीठ ने निर्देश दिया कि यदि प्रशासन को पता चलता है कि कोई व्यक्ति, भले ही वह चुनाव प्रचार में व्यस्त हो, कोविड दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है।

पीठ ने निर्देश दिया कि सभी कार्यक्रमों में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए, सेनिटाइटर उपलब्ध कराया जाए चाहिए और सुरक्षित दूरी मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

अदालत ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि कोई बड़ा जमावड़ा नहीं हो।

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