न्यायालय ने एक मामले में दंडात्मक कार्रवाई से वकील प्रशांत भूषण को संरक्षण प्रदान किया

प्रशांत भूषण के खिलाफ पूर्व सैनिक जयदेव रजनीकांत जोशी ने राजकोट में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रशांत भूषण ने दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत धारावाहिक के फिर से प्रसारण के खिलाफ ट्वीट करके हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।

जमात

नयी दिल्ली, एक मई उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से ठेस पहुंचाने के कारण अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ गुजरात के राजकोट में दर्ज करायी गयी एक प्राथमिकी के मामले में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से शुक्रवार को संरक्षण प्रदान कर दिया।

प्रशांत भूषण के खिलाफ पूर्व सैनिक जयदेव रजनीकांत जोशी ने राजकोट में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रशांत भूषण ने दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत धारावाहिक के फिर से प्रसारण के खिलाफ ट्वीट करके हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।

शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को अंतरिम राहत और संरक्षण प्रदान करते हुये कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति टीवी पर कुछ भी देख सकता है।’’ साथ ही पीठ ने सवाल किया कि कोई किसी कार्यक्रम विशेष को नहीं देखने के लिये लोगों से कैसे कह सकता है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से भूषण की याचिका पर सुनवाई की और गुजरात सरकार को नोटिस जारी। पीठ ने इस मामले को दो सप्ताह बाद आगे सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है।

भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने यह प्राथमिकी निरस्त करने का अनुरोध करते हुये पीठ से कहा कि फिलहाल उन्हें किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाये।

जोशी ने अपनी शिकायत में भूषण पर आरोप लगाा कि उन्होंने 28 मार्च को एक टवीट में रामायण और महाभारत के लिये ‘अफीम’ शब्द का इस्तेमाल करके तमाम हिन्दुओं की भावनाओं को आहत किया है।

दवे ने कहा कि वह इस मुद्दे पर नहीं है कि लोगों को क्या देखाना चाहिए और क्या नहीं बल्कि वह तो सिर्फ प्राथमिकी दर्ज किये जाने के खिलाफ ही बहस कर रहे हैं।

इस बीच, रजिस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि प्रशांत भूषण ने बृहस्पतिवार को यह यचिका दायर की थी और यह सुनवाई के लिये शुक्रवार को सूचीबद्ध हुयी।

अनूप

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